बिलासपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बिलासपुर जिला प्रशासन ने सख्त निर्णय लिया है। जिले में 16 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं शहरी क्षेत्र में 23 से 31 जुलाई तक संर्पूण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक बिलासपुर नगर निगम, बिल्हा और बोदरी नगर पंचायत में 23 जुलाई सुबह 5 बजे से 31 जुलाई शाम 4 बजे तक लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। इस दौरान आवश्यक गतिविधियों को छूट के साथ अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबन्धित रहेंगी।
लॉकडाउन के दौरान समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा शामिल है का परिचालन बंद रहेगा। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले वाहन के आवागमन की अनुमति होगी। आवश्यक वस्तुओं के सेवाओं के आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें रियायत मिल सकेगी। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के आवागमन को छोड़कर इन नगरीय क्षेत्रों की सभी सीमाएं सील रहेंगी। केवल कमर्शियल परिवहन की अनुमति रात में मिल सकेगी। सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम साप्ताहिक हाट बाजार की संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगी। फैक्ट्री निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाइयों को शर्तों के साथ छूट मिलेगी। जिसमें श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री इकाइयों के अंदर करनी होगी। आवश्यकता पडऩे पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री इकाइयों को स्वयं करनी होगी। इकाइयों से मरीजों की पहचान होने पर इलाज में होने वाले समस्त व्यय का वहन इकाइयों को ही करना होगा। प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर स्थित फैक्ट्री निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान इकाइयों को इस प्रतिबंध से छूट मिल सकेगी। सभी धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर एक से अधिक व्यक्तियों के घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध रहेगा। उच्च न्यायालय व उनके अधीन अन्य न्यायालय व राजस्व मंडल प्रतिबंध से बाहर रहेंगे। आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय और उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय तहसील थाना और चौकी सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे। शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगंतुकों का प्रवेश नहीं होगा।
पंजीयन कार्यालय ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन कर संचालित हो सकेंगे। केंद्रीय कार्यालय कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल मेडिकल,कॉलेज लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लिनिक, दवा दुकान और दवा उत्पादन की इकाई और संबंधित परिवहन खाद्य एवं आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, संचालित हो सकेंगी। उचित मूल्य की दुकान, किराना दुकान, आटा चक्की, संबंधी गतिविधियों की अनुमति सुबह 6:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगी। ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर फल सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति दोपहर 12:00 बजे तक होगी। स्थाई दुकाने, स्थानों पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, दूध, ब्रेड चिकन, मटन, मछली और अंडा के विक्रय वितरण भंडारण परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति 6:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगी। दूध विक्रय के लिए शाम 6:00 से 7:00 बजे तक अतिरिक्त अनुमति होगी। दूध बांटने वाले दूध विक्रेता न्यूज़पेपर हॉकर सुबह 5:30 बजे से 9:30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। टेलीकॉम इंटरनेट सेवाएं मोबाइल रिचार्ज सर्विस दुकानें दोपहर 12:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। टेकअवे, होम डिलीवरी रेस्टोरेंट सेवाएं मिलेंगी। शासकीय और अशासकीय बैंकों के लिए न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों अधिकारियों का उपयोग कर सकेंगे। बैंक कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन के लिए वाहन की व्यवस्था प्रतिबंधित रहेगी। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम 5 ग्राहकों को ही प्रवेश दें सकेंगे।