भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई, चरोदा और रिसाली निगम वार्ड व महापौर आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई टल गई है। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस फैसला नहीं दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय बिलासपुर में तीनों निगमों को लेकर सुनवाई शाम 4 बजे निर्धारित की गई लेकिन नहीं हो पाई। अब इसकी सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति अनूप कुमार गोस्वामी और न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की पीठ द्वारा मंगलवार को की जाएगी।
बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अली हुसैन सिद्दीकी ने हाईकोर्ट में भिलाई निगम के वार्डों के आरक्षण और रिसाली निगम के महापौर पद के आरक्षण के मामले में अलग-अलग याचिकाएं दायर कर चुनौती दी है। याचिका में उन्होंने नगर पालिक निगम रिसाली के महापौर पद को ओबीसी महिला के लिए किए गए आरक्षण को, नियम 1994 का उल्लंघन बताया है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत भिलाई चरोदा निगम से रिसाली नगर निगम में अधिक होना बताया है। जनसंख्या अधिक होने के बाद भी अन्य वर्ग के लिए किए गए आरक्षण को नियम विरूद्ध बताया है।