भिलाई। कोरोना संक्रमण के कारण जिले में लॉकडाउन को अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इस संबंध में मंगलवार को कलेक्टर सर्वेश्वर भुरे ने नया आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक सभी तरह की आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों को कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ सामान्य समय पर करने की छूट दी है। हालांकि नए आदेश में 50 फीसदी की बाध्यता अभी भी है। कलेक्टर भुरे ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक वैवाहिक कार्यक्रम, होटल, रेस्टोरेंट में इन हाउस डाइनिंग व होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट, बार, क्लब राज्य शासन के निर्देशानुसार संचालित सेवाएं तथा थोक माल कार्गो, फल सब्जी की लोडिंग अनलोडिंग अपने सामान्य समय पर की जाएगी। प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी बाजार, अनाज मंडी, शोरूम, मदिरा दुकान, ठेला, चौपाटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, पार्क, जिम आदि सभी दिवस उनके प्रचलित समय पर खोले जा सकेंगे। सभी ग्रंथालयका संचालन उनकी बैठक क्षमता के 50 फीसदी की सीमा के साथ तथा कोविड-19 के दोनों टीके ले चुके सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए नियमानुसार किया जा सकेगा। सभी वाटर पार्क, थीम पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल तथा सामूहिक स्थल इत्यादि आम जनता के लिए उनके प्रचलित समय पर खोले जा सकेंगे। सिनेमा हॉल वह थिएटर का संचालन उनकी कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों के लिए ही किया जा सकेगा।