दुर्ग। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग दुर्ग (छ.ग.) के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल एवं सदस्य श्रीमती लता चन्द्राकर ने सहारा इंडिया के सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के दुर्ग शाखा एवं बेरला शाखा के खिलाफ 10 प्रकरणो में परिवादीगण को राशि 18,31,409 रु. 30 दिवस के भीतर अदा करने का आदेश पारित किया है।
दुर्ग के शास्त्री चौंक, डिपरापारा निवासी हेमंत देवांगन, किशन लाल देवांगन, श्रीमती शांति बाई एवं श्रीमती पदमिनी देवांगन ने सहारा के्रडिट सोसायटी लिमिटेड के खिलाफ अपने द्वारा कंपनी की विभिन्न योजनाये जिसमें सहारा ए-सलेक्ट, सुपर बी बी, एच. साईन, ई. साईन, सहारा स्पेशल फिक्श, सहारा के. मनी, योजना में जमा किये गये रकम को परिपक्वता तिथि पश्चात् भी भुगतान नही किये जाने पर अपने अधिवक्ता ओमप्रकाश साहू के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग दुर्ग के समक्ष परिवाद पेश किया था, जिस पर आयोग के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल एवं सदस्य श्रीमती लता चन्द्रकार ने कंपनी को आदेश दिया है कि परिवादी हेमंत कुमार को तीन प्रकरणो में कुल जमा धनराशि 664,087 /-रुपये, मानसिक कष्ट के लिये 67,500/- एवं वाद व्यय 6000/-, इसी प्रकार किशन लाल देवांगन के तीन प्रकरणो में कुल जमा धनराशि 510139/- मानसिक कष्ट के लिये 51000/- एवं वाद व्यय 6000/-, श्रीमती शांति बाई के दो प्रकरणो में कुल जमा धनराशि 1,98,303/-, मानसिक कष्ट के लिये 19,500/- एवं वाद व्यय 4000/-रु. एवं श्रीमती पदमिनी देवांगन के दो प्रकरणो में कुल जमा धनराशि 2,72,880/-रु., मानसिक कष्ट के लिये 28,000/रु. तथा वाद व्यय के लिये 4000/-रु. इस प्रकार सभी 10 प्रकरणो में परिवादीगणो को 18,31,409/- रु. 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज राशि के साथ 30 दिवस के भीतर सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के दुर्ग शाखा एवं बेरला शाखा को अदा करने का आदेश पारित किया है।