रायपुर। कोरोना संक्रमण गिरावट को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन लॉकडाउन में एक के बाद एक राहत दे रही है। रविवार को अनलॉक करने के बाद अब सिनेमा हॉल और मल्टिप्लेक्स को शर्तों के साथ खोलने की छूट दी है। कलेक्टर सौरव कुमार ने इसे लेकर नया आदेश जारी किया है।
कलेक्टर के आदेश के मुताबिक मंगलवार से रायपुर में सिनेमा हॉल, पार्क, स्वीमिंग पूल और जंगल सफारी वगैरह 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया ैकि राजधानी मेंरात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कफ्र्यू जारी रहेगा। जारी आदेश के मुताबिक सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, पार्क (उद्यान), थीम पार्क, वाटर पार्क, स्टेडियम/ स्पोर्टस काम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, जंगल सफारी, बूढ़ा तालाब, पुरखौती मुक्तांगन संचालन के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
प्रवेश द्वार पर सेनेटाईजर डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। परिसर में केवल अलक्षण (बिना लक्षण) वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जाएगी। फेस कवर/मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/बैनर/स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। सिनेमा हॉल और थियेटर का संचालन कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ ही किया जा सकेगा, परिसर के बाहर, पार्किंग स्थल, लॉबी, वॉशरूम में सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग को ध्यान में रखते हुए उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए।