रायपुर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी रायपुर में दुकानों को खोलने व बंद होने के समय में परिवर्तन कर दिया गया है। जिले में लॉकडाउन तो नहीं है लेकिन दुकानों के खुलने और बंद होने के समय को निर्धारित कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार के स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, शॉपिंग मॉल,अपार्टमेंट्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठान व सभी ठेला गुगठी सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल, बार, ढाबा में डाइनिंग टेबल एवं पूर्ण डिलीवरी सुबह 6:00 बजे से रात 8:00 बजे तक होगी।
पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। शहरी क्षेत्रों के सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। तेलीबांधा, बूढ़ा तालाब आदि अन्य समस्त स्थलों उद्यानों मार्गों के आसपास की चौपाटी की सामग्री की ठेला गुमठी भी संध्या 6:00 बजे बंद हो जाएंगे। जिले के समस्त देश एवं विदेशी मदिरा दुकान शाम 6:00 बजे बंद होंगे। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स का अंतिम प्रदर्शन 8:00 बजे तक बंद करना अनिवार्य होगा। सभी जिम स्विमिंग पूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। सभी दुकानों के दुकानदारों को दुकान के बंद होने की जानकारी देनी होगी।