भिलाई। कोविड -19 को देखते हुए लंबे लॉकडाउन के बाद अब ठेले व गुमठियों गुमठियों खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ की जिला प्रशासन ने दुर्ग भिलाई में ठेला व गुमठी संचालकों को नियमों का पालन कर अपना व्यवसाय चलाने का निर्देश दिया है।
जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ठेले व गुमठियों को सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी जाएगी। जहां एक से अधिक ठेले लगते हैं वहां दोनों के बीच 20 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। किसी बाजार में कम जगह हो तो वहां जोन कमिश्रर व स्थानीय थाना प्रभारी ऑड इवन या अन्य किसी आवश्यक व्यवस्था का पालन कराएंगे। दुकानदार व ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ठेला संचालकों को टेक अवे का बोर्ड लगाना होगा। साबुन सेनेटाइजर रखने के साथ ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराने की जिम्मेदारी ठेला व गुमठी संचालक की होगी। ठेले के पास खाने की सुविधा नहीं होगी और ठेले के आसपास गोल मार्किंग किया जाना अनिवार्य होगा। शहर में घूमकर आवश्यक सामग्री बेचने वालों को सप्ताह में सभी दिन व्यवसाय की अनुमति दी गई है।